सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी स्कूलों में प्रवेश पर लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ दाखिल एक जनहित याचिका (PIL) को खारिज कर दिया है। यह फैसला CJP (सिटीज़न्स फॉर जस्टिस एंड पीस) के ‘School Thik Karo’ (स्कूल ठीक करो) अभियान के बीच आया है।
मामले में याचिका के जरिए सरकारी स्कूलों में प्रवेश/एंट्री पर लगाए गए “curbs” यानी प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस जनहित याचिका को स्वीकार नहीं किया और इसे खारिज कर दिया।
यह खबर ऐसे समय में सामने आई है जब CJP का ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान चर्चा में है, और सरकारी स्कूलों से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक ध्यान बना हुआ है।
Source: The Tribune